Tuesday, December 5, 2023
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जिले में 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध

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जिले में 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध

चंदौली

सिगरेट एंड अदर टोबेको प्रोडक्ट अधिनियम (कोटपा) अधिनियम 2003
धारा 6(क) – 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध के अंतर्गत धारा 4 और धारा 6 के अंतर्गत छापेमारी की गई l स्वास्थ्य विभाग द्वारा छापेमारी का मुख्य उद्देश्य तंबाकू की दुकानों को स्कूल की 100 मीटर परिधि से हटाना ताकि बच्चों को आसानी से तंबाकू उत्पाद ना मिल सके इसके अलावा रेलवे स्टेशन के आसपास के दुकानों पर छापेमारी की गई और तंबाकू खुले में ना बेचने की चेतावनी दी गई एवं जुर्माना लगाया गयाl
आज रेलवे स्टेशन के बाहर तंबाकू की दुकान पर छापेमारी की गई धारा 6 के अंतर्गत स्कूल परिसर के एक 100 मीटर परिधि में दुकान नहीं होना चाहिए किसके अंतर्गत कार्रवाई की गई और चेतावनी दिया गया कि दुकान को हटा लिया जाए अन्यथा की स्थिति में दुकान जब्त कर लिया जाएगाl
कार्यवाही में चिकित्सा विभाग से डॉक्टर अभिषेक सिंह जनपद सलाहकार सीएमओ थे एफएसओ अधिकारी चिंत्र सेन जी खाद्य सुरक्षा अधिकारी पुलिस विभाग से फोर्स नगर निगम विभाग द्वारा कूल ₹850 का 10 लोग से जुर्माना किया गयाl

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